Rana Ayyub – पत्रकार ने किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान, केस दर्ज करने का हुक्म, 5 साल की सज़ा संभव

Rana Ayyub – सोशल मीडिया में अक्सर छाई रहने वाले विवादास्पद पत्रकार राणा अयूब (Rana Ayyub) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के साकेत कोट ने राणा अयूब के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करने का हुक्म दिया है। राणा अयूब पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान करने और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने का इल्जाम है। कहने की जरूरत नहीं है कि एफआईआर दर्ज होने के साथ ही राणा अयूब पर गिरफ्तारी तलवार भी लटकने लगी है।

Rana Ayyub

राणा अयूब पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप

असल में राणा अयूब (Rana Ayyub) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर काफी एक्टिव रहती हैं। जिसमें वो कथित तौर पर अक्सर ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखती हैं, जो लोगों को नागवार गुजरती हैं। इसी सिलसिले में एक वकील ने राणा अयूब के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दाखिल कर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। साकेत कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रमन सिंह ने प्राथमिक तौर पर राणा अयूब के खिलाफ आरोपों को सही पाया और मामले को कानूनी कार्रवाई के योग्य मानते हुए पुलिस को उनके खिलाफ  केस रजिस्टर करने का आदेश दिया।

साइबर क्राइम पोर्टल ने की शिकायतों की अनदेखी

वकील अमित सचदेवा ने पिछले साल 11 नवंबर को इस संबंध में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में राणा के खिलाफ उनके आपत्तिजनक पोस्ट का हवाला देते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राणा अयूब अपने एक्स हैंडल से लगातार हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक बातें लिखती हैं, भारत की एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, अराजकता फैलाती हैं और कई बार इंडियन आर्मी के लिए भी नकारात्मक टीका टिप्पणी करती हैं।

कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर शिकायत को सही पाया

उनकी तरफ से पोर्टल पर दर्ज करवाई गई इस शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एडवोकेट अमित सचदेवा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने शिकायत को सही पाते हुए राणा के खिलाफ 153 ए यानी समाज में वैमनस्यता पैदा करना, 295 ए यानी किसी खास धर्म या वर्ग विशेष की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करना और 505 यानी सार्वजनिक शरारत करने जैसे अपराध के तहत केस दर्ज करने हुक्म दिया। वैसे ये सारे के सारे इल्जाम नॉन कॉग्निजेबल हैं। इनमें अधिकतम पांच साल तक की सजा हो सकती है।।

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