
Delhi Old Vehicles Rules. दिल्ली में पुरानी गाड़ियां हो गईं पूरी तरह बैन.
Delhi Old Vehicles News- राजधानी दिल्ली में 15 से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाने वालों के लिए अब मुश्किल की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने अपनी समय सीमा पूरी कर चुके गाड़ियों की धरपकड़, पेट्रोल पंपों पर तेल देने से रोक और भारी-भरकम चालान करने का अभियान एक साथ शुरू किया है। ऐसे में दिल्ली में आज असमंजस, डर, संशय का माहौल है।
15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक
असल में दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर पुरानी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने तय कर लिया है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए और ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ईओएल की सीमा पार कर चुके गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली में 350 पेट्रोल पंपों पर हो रही है पुरानी गाड़ियों की धर पकड़
सरकार ने तय किया है कि ऐसी गाड़ियां अगर सड़क पर चलती हुई पकड़ी जाती हैं, तो वाहन मालिकों को 10 हजार रुपये का चालान भुगतना होगा। इसी तरह अगर पुरानी मोटरसाइकिल पकड़ी जाती है, तो 5 हजार रुपये का चालान होगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली में 350 ऐसे पेट्रोल पंपों का चुनाव किया गया है, जहां पुलिस वाले, परिवहन विभाग और नगर निगम के लोग पुरानी गाड़ियों की धर पकड़ के लिए तैनात होंगे।
62 लाख पुरानी गाड़ियों का प्रदूषण झेलती है दिल्ली
अब बात आंकड़ों की कर लेते हैं। दिल्ली में 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं। इनमें 41 लाख बाइक और 18 लाख कारें शामिल हैं। इसके अलावा आस-पास के राज्यों से भी लाखों की संख्या में गाड़ियां हर रोज दिल्ली आती हैं, जिनकी समय सीमा पूरी हो चुकी हैं। इन्हें रोकना इस अभियान में शामिल है।