Ankita Bhandari Murder Case : 3 को उम्र कैद, अंकिता ने जान दे दी मगर समझौता नहीं किया

Ankita Bhandari Murder Case – उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में शुक्रवार को आखिरकार फैसला आ ही गया। कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए केस के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Ankita Bhandari Murder Case : जान  दे दी मगर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हुई अंकिता

सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि तकरीबन सारे देश के लोग इस केस में इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। तीन साल पुराने इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच में आरोपियों के खिलाफ कई अहम सबूत जमा किए थे। 19 साल की अंकिता भंडारी एक सामान्य परिवार से आती थी। वो नेता पुत्र पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और खुद पुलकित ने ही अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी।

Ankita Bhandari Murder Case : बैराज के पानी में धक्का देकर की गई थी हत्या

तीनों ने साजिशन उसे रिसॉर्ट से दूर चीला नहर में ले जाकर धक्का दे दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि अंकिता पर रिसॉर्ट का मालिक पुलकित किसी वीआईपी को एक्सट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बना रहा था। अंकिता इसका विरोध कर रही थी। जिसे लेकर सौरभ के साथ उसका झगड़ा हुआ था। समझा जाता है कि इसी झगड़े के बाद पुलकित ने अंकिता की हत्या की साजिश रची।

Ankita Bhandari Murder Case : 500 पेज की चार्जशीट, 97 गवाह और वो अहम सबूत

पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और कुल 97 गवाहों को अदालत में पेश किया। सबूतों में चीला बैराज की तरफ जाते ओर आते हुए आरोपियों की सीसीटीवी तस्वीरें काफी अहम साबित हुई। अंकिता भी जाती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वापस आती हुई नजर नहीं आई। अंकिता 18 सितंबर 2022 को गुम हुई थी और 24 को बैराज के पानी में उसकी सड़ी गली लाश बरामद हुई थी।

 

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