Sanjay Roy – RG Kar Rape Case – कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर के मामले का आरोपी संजय रॉय आखिरकार अपने अंजाम के करीब पहुंच ही गया। कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय (Sanjay Roy) को इस मामले में गुनहगार कर दिया है और जल्द ही उसके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाया, जिसमें 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए, इसके अलावा फॉरेंसिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे परिस्थितिजन्य साक्ष्य शामिल थे। तमाम पहलुओं पर गौर करने और संजय रॉय को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि संजय रॉय ही वो शख्स है, जिसने आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई यानी 20 जनवरी को सजा सुनाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर वे वकील ने संजय रॉय की करतूत को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए उसे फांसी देने की मांग की।
फ़ैसला आया मगर पीड़ित परिवार नाखुश
हालांकि पीड़िता के घरवाले सीबीआई जांच से नाखुश हैं। उनका कहना है कि सीबीआई ने उन्हें अंधेरे में रखा, कोर्ट में भी न जाने की सलाह दी। कोर्ट में क्या चल रहा है, इसके बारे में उन्हें कभी कुछ पता ही नहीं चला। घरवालों का कहना है कि सीबीआई की टीम दो बार उनके घर आई थी, लेकिन उन्होंने अपने मुताबिक काम किया। कई सबूतों की अनदेखी की। डीएनए रिपोर्ट में वहां 4 लड़के और 1 लड़की की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। लेकिन सीबीआई ने उन पहलुओं की अनदेखी कर दी। पीड़िता के पिता ने कहा कि इस मामले में और जो भी लोग दोषी हैं, उन्हें भी सजा होनी चाहिए। उधर, इस फैसले के बाद संजय रॉय की मां ने कहा कि चूंकि वो खुद तीन बेटियों की मां हैं, एक बेटी की मां का दर्द वो समझती हैं।
162 दिन बाद आरोपी गुनहगार करार
पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद संजय रॉय ने उसकी हत्या कर दी थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज और टूटे हुए ब्लूटूथ नेकबेंड की मदद से संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। पहले मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी और फिर मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। अब वारदात के 162 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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